उत्तर प्रदेश

अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु प्रोबेशन अधिकारी सिंह की अध्यक्षता में प्रोबेशन कार्यालय मैनपुरी में आयोजित ..

मैनपुरी – (अजय पांडेय  ) – अक्षय तृतीया( 22 अप्रैल 2023) के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु स्टेकहोल्डर्स की बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अजय पाल सिंह की अध्यक्षता में प्रोबेशन कार्यालय मैनपुरी में आयोजित निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 19अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया( 22 अप्रैल 2023) के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु स्टेकहोल्डर्स की बैठक जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अजय पाल सिंह की अध्यक्षता में प्रोबेशन कार्यालय मैनपुरी में आयोजित की गई।

इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी /जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी श्री अजय पाल सिंह ने बताया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 की धाराओं के अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह में हिस्सा लेने बाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है यदि इससे कम उम्र की शादी लड़के अथवा लड़की की होती है तो वह अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह दंण्डनीय अपराध है।

इसमें 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह करने कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान है। ऐसे विवाह में हिस्सा लेने वाले लोगो पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है तथा , पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है वाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए यदि किसी को बाल विवाह से सम्बंधित सूचना प्राप्त होती है या बाल विवाह होने के सम्बध में कोई सूचना देना चाहता है तो जिला प्रोबेशन अधिकारी मैनपुरी बाल कल्याण समिति मैनपुरी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा चाइल्ड लाइन 1098 पर भी फोन के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है।

इससे बालक बालिकाओं की ग्रोथ प्रभावित होती है असमय विवाह के बंधन में बंधने से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। बाल विवाह बालिकाओं के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है बालिका का शरीर मां बनने के लिए तैयार नहीं होता है और बाल विवाह के कारण जब मां बनती हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बैठक में महिला शक्ति केंद्र से श्रीमती प्रतिमा दुबे एवं श्रीमती नीता तिवारी जिला समन्यवक, जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती विनीता सिंह एवं श्री अनुज कुमार, आउटरीच कार्यकर्ता श्री महेश्वर एवं श्री अमरेश तथा श्री अतुल इत्यादि के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

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