नए सिरे से भेजा चुनावों में एक व्यक्ति-एक सीट’ का नियम
1996 से (rules) पूर्व कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों से चुनाव (rules) लड़ सकता था। विधि आयोग ने किसी व्यक्ति को एक से अधिक सीट पर चुनाव से लड़ने से रोकने की सिफारिश की थी। उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी और सरकारी कोष पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम किया जा सकेगा। इसे देखते हुए आयोग ने सीट छोड़ने वाले निर्वाचित उम्मीदवार को सरकार के अकाउंट में एक निश्चित रकम जमा करने के लिए नियम बनाने की सिफारिश की थी।
चुनाव आयोग केंद्रीय कानून मंत्रालय के साथ मुद्दे पर काम कर रहा है। आयोग ने 2004 में केंद्र सरकार को एक व्यक्ति-एक सीट’ का प्रस्ताव भेजते हुए तर्क दिया था कि व्यक्ति दो सीटों से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीतने के बाद एक सीट खाली करता है उपचुनाव कराने में फिर खर्च आता है। अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने और निर्दलीय उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रतिबंधित करना भी शामिल था। मौजूदा व्यवस्था में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार उतरते हैं।