आरक्षण लागू किए का मामला हाई कोर्ट में लंबित

भोपाल। राज्य (pending) सेवा 2019, 2020 और 2021 की मप्र लोकसेवा आयोग द्वारा ली गई परिक्षाओं के जरिए 1300 पदों पर भर्तियां होना है, लेकिन ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के विरोध में हाईकोर्ट में 63 आवेदन लगे हुए हैं । हाईकोर्ट में मप्र सरकार के महाधिवक्ता का कहना है पीएससी के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित (pending) किया जाना है और कोर्ट में रिजल्ट को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है।
पीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई 2021 को घोषित हुई, जिसके परिणाम 15 जनवरी 2022 को घोषित किए गए। मुख्य परीक्षा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2022 को हुई है जिसका मूल्यांकन चल रहा है । जल्दी ही रिजल्ट घोषित कर पोस्टिंग की जा सकें।
उल्लेखनीय है राज्य सेवा परीक्षा के जरिए ली गई राज्य सेवा परीक्षा के अलावा अन्य राजपत्रित पदों की 4052 पदों की ली गई परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए हैं। राजनीतिक कारणों से आरक्षण बढ़ता ही जा रहा था। फैसला 9 जजों की लार्जर बेंच ने दिया था। इस फैसले के बाद अनेक बार इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुनर्विचार से इंकार कर दिया।