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अनुसूचित जाति आयोग के 10 जनवरी 2023 के फैसले पर फिलहाल हाईकोर्ट ने अमल न करने का दिया आदेश

Punjab:पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत हजारों कर्मियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 10 जनवरी 2023 के फैसले पर फिलहाल अमल न करने का आदेश दिया है। आयोग ने इस आदेश के जरिये पीजीआई में कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पीजीआई इंप्लाइज यूनियन ने एडवोकेट करण सिंगला के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि आयोग के समक्ष एक शिकायत पहुंची थी जिसमें कहा गया था कि पीजीआई में प्रमोशन के दौरान आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कमेटी बनाते हुए नए सिरे से रोस्टर तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होने तक पीजीआई में कोई पदोन्नति न हो इसके लिए डीपीसी की बैठक आयोजित न करने का आदेश दिया था।

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