जिलाधिकारी ने कृषक दुघर्टना कल्याण योजना की समीक्षा को लेकर नाराजगी व्यक्त की
मैनुपरी:जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कृषक दुघर्टना कल्याण योजना की समीक्षा के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि माह मार्च में कृषक दुघर्टना बीमा से सम्बन्धित 88 पत्रावलियां तहसीलों को कमियां दूर करने हेतु वापस की गयीं थीं लेकिन अभी तक तसहीलों द्वारा 54 पत्रावलियां ही वापस की गयी हैं। अभी तहसील भोगांव में सबसे अधिक 33, तहसील मैनपुरी में 14 पत्रावलियां लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 240 नये दावे प्राप्त हुये हैं, जिसमें तहसील भोगांव में 83, घिरोर में 40, करहल में 39, कुरावली में 33, किशनी में 28 एवं मैनपुरी में 17 दावे प्रस्तुत किये गये हैं, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी गहनता से प्राप्त दावों की जांच कर तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध करायें ताकि पीड़ित परिवार को योजना का लाभ समय से मिले। उन्होने कहा कि जो दावे प्राप्त हुये है उन्हें सम्बन्धित उप जिलाधिकारी थर्ड पार्टी क्रास चेंकिंग कराकर तत्काल स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। टीम बनाकर शासनादेश के अनुसार कायर्वाही पूर्ण कर आख्या उपलब्ध करायी जायेे।
श्री सिंह ने कहा कि योजना के अन्तगर्त कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है, खतौनी में दर्ज खातेदार, सह खातेदार के साथ-साथ परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य श्रोत खातेदार, सह खातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा जिनकी जीविका का मुख्य साधन ऐसे पट्टे अथवा बटाई पर ली गयी भूमि पर कृषि कार्य है, को सम्मलित किया गया है, पात्र कृषक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष तक निधार्रित की गयी है। उन्होने कहा कि कृषक के बटाईदार होने की स्थिति में जमीन के स्वामी से प्रमाण पत्र देना होगा कि उसकी जमीन पर सम्बन्धित बटाईदार द्वारा खेती की है। बटाईदार की जमीन का स्वामी नही होने की दशा में प्रधान, लेखपाल के संयुक्त प्रमाण पत्र के आधार पर उसको लाभ दिलाया जाय। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि तहसीलदार के यहां से दावे प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जिन अधिकारियों, कमर्चारियों के माध्यम से दावों की जांच कराई गई है उनको छोड़कर किसी अन्य अधिकारी, कमर्चारी से दशार्ए गए विवरण की क्रॉस चेकिंग अवश्य कराई जाए। सभी उप जिलाधिकारी प्रतिमाह बीमा योजना की समीक्षा अपने स्तर से करें, सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच कर सन्तुष्ट होने पर ही आगे रिपोर्ट भेजी जाए।
जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार कानूनगो को हिदायत देते हुये कहा कि प्रस्तुत प्रत्येक दावे की गहनता से जांच की जाये, मुख्यालय पर अपूणर्, गलत दावे समिति के सम्मुख प्रस्तुत न किये जायें, पात्र को योजना का लाभ प्रत्येक दशा में मिले सुनिश्चित किया जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, कुरावली, घिरोर नवोदिता शर्मा अंजलि सिंह, गोपाल शर्मा, आर.एन वर्मा, शिव नारायण आदि उपस्थित रहे।