उत्तर प्रदेश

जनपदीय न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 01 साल का कठोर कारावास व 05 हजार का लगाया आर्थिक दण्ड अर्थ दण्ड न अदा कर पाने की स्थिति मे 01 माह की होगी अतिरिक्त सजा

जौनपुर – सूबे के पुलिस महानिदेशक प्रशान्त कुमार द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना शाहगंज में अभियुक्त द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानिटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को आरोपित धारा-8/20 एनडपीएस एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं मु0 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

अभियुक्त द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना शाहगंज में मु0अ0सं0-346/23 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत एस. एस. पी.डा0 अजय पाल शर्मा कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानिटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी,

जिसके परिणामस्वरुप 10.दिसम्बर.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-2, जौनपुर द्वारा अभियुक्त शादाब पुत्र इब्बन खाँ निवासी बड़ागाँव थाना शाहगंज जौनपुर को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध हेतू 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं मु0 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा मे अभियुक्त को 01 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

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