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तेलंगाना हाईकोर्ट ने कैडर के आवंटन पर सीएटी के आदेश को कर दिया रद्द,केंद्र ने आदेश को दी चुनौती

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने मंगलवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), हैदराबाद के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश कैडर के आवंटन पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य सचिव सोमेश कुमार को तेलंगाना में पद पर बने रहने की अनुमति देने वाले कैट के आदेश को केंद्र सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 2022 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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अविभाजित आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने के बाद, केंद्र सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को फिर से आवंटित किया था।कुमार को प्रत्यूष सिन्हा समिति द्वारा आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था, जिसने 2014 में दोनों राज्यों के बीच नौकरशाहों के विभाजन की देखरेख की थी, जब संयुक्त आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था। हालांकि, कुमार ने कैट में उसी को चुनौती दी थी, जिसने आवंटन आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें तेलंगाना में बने रहने की अनुमति दी थी।कैडर आवंटन पर केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने बाद में दो तेलुगु भाषी राज्यों के बीच अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों के विभाजन के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों को रद्द करने वाले कैट के आदेश को चुनौती दी।

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