इन 5 कमाई पर नहीं लगता टैक्स(tax )

आयकर-भारत में आयकर विभाग कुछ विशेष माध्यमों से होने वाली आय पर कोई टैक्स (tax ) नहीं लेता है. हालांकि, यह विभिन्न शर्तों और सीमाओं पर निर्भर करता है. चूंकि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय नजदीक आ रहा है इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है.
हर आयकर दाता हमेशा इनकम टैक्स बचाने के तरीके ढूंढता है. इसके लिए वह विभिन्न योजनाओं में निवेश से लेकर अन्य उपाय अपनाता है. लेकिन, क्या आपको पता है कि 6 तरह की इनकम ऐसी होती है जिन पर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है. चूंकि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय नजदीक आ रहा है इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है.
टैक्सपेयर्स को नौकरी या बिजनेस से होने वाली सालाना कमाई पर टैक्स स्लेब के हिसाब से ITR दाखिल करना होता है. लेकिन, आयकर में नॉन टैक्सेबल इनकम के प्रावधान भी हैं. गैर-कर योग्य आय (Non-Taxbale Income) से तात्पर्य उस आय से है जो आयकर के अधीन नहीं
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कृषि से हुई आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है. अविभाजित हिन्दू परिवार की आमदनी, अचल संपत्ति से कमाई या पुश्तैनी संपत्ति से कमाई पर टैक्स नहीं लगता है.
आयकर अधिनियम की धारा 56(ii) के अनुसार किसी रिश्तेदार द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति, धन, आभूषण, वाहन आदि सहित उपहारों को कर से छूट दी जाएगी. हालाँकि, अगर आपके रिश्तेदार के अलावा कोई और व्यक्ति उपहार में कुछ देता है, तो इसमें केवल 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी.
सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि पूरी तरह से कर मुक्त होती है. वहीं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या समाप्ति या अक्षमता पर प्राप्त 10 लाख की ग्रेच्युटी राशि पर छूट मिलती है. आयकर अधिनियम के अनुसार, ग्रेच्युटी पर टैक्स कटौती अन्य सीमाओं पर भी निर्भर करती है.
आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति कर मुक्त है, साथ ही महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य लोगों को प्राप्त पेंशन पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है.
आयकर अधिनियम धारा 10(15) के अनुसार, कुछ ब्याज आय पूर्ण कर छूट श्रेणी के तहत आती हैं. इनमें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मिलने वाला बैंक ब्याज, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, लोकल अथॉरिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है.