अपराध

जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कुर्क करने के किये आदेश पारित

मैनपुरी – जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि थाना एलाऊ में सुखवीर पुत्र विशुन दयाल नि. ग्राम सुजातपुर थाना कम्पिल जनपद फरूर्खाबाद के विरूद्ध मुकद्मा अपराध संख्या-207/2022 अन्तगर्त धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 थाना एलाऊ में धारा-379, 411, गेंगस्टर एक्ट, 342, 427, 307, 34, 3/25/27, एक्ट के तहत आपराधिक इतिहास दर्ज है। पुलिस की आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त सुखवीर शातिर किस्म का कुख्यात अपराधी है। अभियुक्त सुखवीर द्वारा अवैध रूप से बिजली घर से ट्राॅसफामर्रों से तांवे की पत्तियां चोरी करना व नाजायज असलाह द्वारा पुलिस से बचने के लिए जान से मारने की नियत से फायर करने जैसे जघन्य अपराध कारित करके एवं अन्य आपराधिक कार्यो से सम्पत्ति अजिर्त की है।

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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सुखवीर का लम्बा आपराधिक इतिहास है, जिसका एक सुसंगठित गिरोह है, उस गैंग का लीडर भी है। गैंग के सदस्य सतेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह नि. जलालपुर थाना बेवर, गोपाल पुत्र प्रेम राज नि. देवसनी थाना मेरापुर, फरूर्खाबाद, विद्याराम पुत्र दालाल नि. डाण्डा थाना जैथरा, एटा, सचिन पुत्र लटूरी सिंह नि. सुजातपुर थाना कम्पिल, फरूर्खाबाद, सतेन्द्र पुत्र लाखन सिंह नि. ऊनरपुर थाना मेरापुर, फरूर्खाबाद के साथ मिलकर स्वयं एवं अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आथिर्क व भौतिक लाभ हेतु आपराधिक कृत्यों से धन अजिर्त करने हेतु भा.द.वि. के अध्याय 16 व 17 एवं आयुध अधिनियम के अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। इस प्रकार आपराधिक कृत्यों से अजिर्त किये गये अवैध धन से अभियुक्त सुखवीर के द्वारा अपने नाम से ग्राम सुजातपुर थाना कम्पिल में रू. 39 लाख 83 हजार की कीमत का मकान, ग्राम बरखेड़ा कायमगंज में खाता संख्या-0122 गाटा संख्या-807 में रू. 01 लाख 29 हजार 200 कीमत की कृषि भूमि, ग्राम करनपुर कायमगंज में रू. 04 लाख 61 हजार 700 की कृषि भूमि क्रय की है। उन्होने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा उ.प्र. गैंगस्टर-1986 की धारा-14(1) में निहीत शक्तियों के अन्तगर्त अपराध से अजिर्त की गयी अचल सम्पत्ति को न्यायहित में कुर्क करने की संस्तुति की गयी है।

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जिला मजिस्ट्रेट ने उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त अचल सम्पत्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 के उपबंधों के अनुसार कुर्क करने के आदेश पारित किये गये है।

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