समस्त खंड शिक्षा अधिकारी /प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में सभी सीबीएसई /आईसीएसई / उप्र बोर्ड

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