पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद 2003 की नीति के मद्देनजर कुछ अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए

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