अपराध संख्या 219/23धारा2/3 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना क्षेत्राधिकारी कुरावली के आदेश से अन्य थाने से कराई जाएगी जिसमें अभियुक्त संजीव उर्फ पीलू पुत्र राजेश गिहार निवासी गिहार कॉलोनी थाना करहल मैनपुरी

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