
भोपाल । मध्यप्रदेश (survey of buildings) में बिना परमिशन या नक्शे को छोड़कर बनी बिल्डिंगों का सर्वे (survey of buildings) शुरू हो रहा है। 15 दिन में सर्वे कर ऐसी बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा, जो गलत तरीके से बनी हो। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अगस्त में फायर अथॉरिटी द्वारा एक साल के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी दिए जाने को उचित नहीं बताया था।
उन्होंने नए फायर एक्ट पर काम करने की बात कही थी। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को लैटर लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। यही कारण है कि सरकार प्रोविजनल फायर NOC बंद करने जा रही है, वहीं अब ऐसी बिल्डिंगों की जांच की जा रही है जो पैमाने पर खरी नहीं उतर रही।
खासकर अवैध तरीके से बनी बिल्डिंगों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसके चलते अब अवैध बिल्डिंगों की जांच की जाएगी। वहीं, हर महीने की सात तारीख को बिल्डिंगों से जुड़ी जानकारी भी देना होगा। लैटर में कहा गया है कि ऐसी बिल्डिंगों का सर्वे हो, जो बहुमंजिला हो और बिना नियम-कायदे के बनी हो। प्रदेश में आग की घटनाओं को देखते हुए सर्वे का फैसला लिया गया है।
मध्यप्रदेश के इंदौर और जबलपुर में चार महीने के भीतर आगजनी की दो बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इंदौर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग और जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगी। दोनों घटनाओं में 15 जानें चली गईं। भोपाल में हर रोज आठ से 10 आगजनी के मामले सामने आते हैं। यह NOC संबंधित निकाय देता है। एक साल के भीतर यह टेंपरेरी NOC देने का नियम है।
टेंपरेरी NOC तब दी जाती है, जब निकाय फायर सेफ्टी के सारे पैमानों की जांच कर लें, जबकि प्रोविजनल NOC नक्शे, बिल्डिंग परमिशन, मालिकाना हक समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों के आधार पर ही दे दी जाती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं। जिसमें नगर निगम कमिश्नर, नपा-नप सीएमओ को 20 सितंबर तक डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है।