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सामान्य आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा – सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई के बाद पति, सास और पांच ननदों के खिलाफ दर्ज 498A, 406 IPC केस को कोर्ट ने रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी “क्रूरता के गंभीर आरोपों के बावजूद कोई मेडिकल रिपोर्ट, गवाह का बयान या ठोस सबूत पेश नहीं किए गए.” कोर्ट ने कहा “महज सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर दूर के रिश्तेदारों को फंसाना दुरुपयोग है.” कोर्ट की सख्त टिप्पणी “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पुलिस अधिकारी होते हुए शिकायतकर्ता ने आपराधिक तंत्र का इस तरह दुरुपयोग किया. वृद्ध सास-ससुर व रिश्तेदारों को झूठे आरोपों में खड़ा करना निंदनीय.” केस लॉ के हवाले से साफ संदेश. प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचें, अंधाधुंध अभियोजन नहीं चलेगा.