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पवन खेड़ा भ्रद टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में किया ट्रांसफर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अभ्रद टिप्पणी की थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश और असम में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर किया. यही नहीं कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर 10 अप्रैल तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने पवन खेड़ा को 10 अप्रैल तक संबंधित कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल करने का आदेश दिया है.मामले में असम और यूपी के एसजी ने कहा कि बिना शर्त माफी की बात कोर्ट के सामने नहीं थी.लेकिन माफी तो मांगी नहीं, कोर्ट ने कहा हमने इस बात को रिकॉर्ड पर भी लिया था, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम अपना अंतरिम जमानत का फैसला वापिस ले लेंगे