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Supreme court : Sahara Group को लगा बड़ा झटका, होगी जांच, देखें पूरी खबर

नई दिल्ली। Supreme court : Sahara Group को लगा बड़ा झटका, होगी जांच, देखें पूरी खबर…  उच्चतम न्यायालय से गुरुवार को सहारा समूह को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने समूह से जुड़ी नौ कंपनियों के खिलाफ एसएफआईओ की जांच पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को गुरुवार को रद कर दिया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसएफआईओ द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच की राह खुल गई है।


Supreme court : Sahara Group नौ कंपनियों के खिलाफ जारी रहेगी एसएफआईओ की जांच

शीर्ष अदालत ने पाया कि मामले में जांच पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं था। बता दें कि एसएफआईओ ने सहारा समूह के प्रमुख के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी, जिसमें बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी गई थी। इसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है। शीर्ष कोर्ट 17 मई को एसएफआईओ की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया।

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जिसमें सहारा समूह की कंपनियों को राहत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सहारा समूह से जुड़ी नौ कंपनियों की जांच के लिए एसएफआईओ के दो आदेशों के संचालन और क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी। सहारा समूह की कंपनियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से इस मामले पर आज सुनवाई करने का अनुरोध किया।

Supreme court : Sahara Group कहा कि इस अनुरोध पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है

उन्होंने बताया कि इस मामले में उनका नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शहर में नहीं हैं। कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी एसएफआईओ की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अनुरोध पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

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