सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों को दिखाने को लेकर सख्ती

नई दिल्ली । केंद्र सरकार (deceptive advertisements) ने टेलीविजन और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों (deceptive advertisements) को दिखाने को लेकर सख्ती दिखाई है। इसका पालन नहीं करने पर CCPA की ओर से विज्ञापन एजेंसियां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को विज्ञापन एजेंसियों को सरोगेट ऐड्स के लिए जारी की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
सरकार का कहना है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी देखा गया कि म्यूजिक सीडी, क्लब सोडा और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की आड़ में कई शराब के ब्रांड का विज्ञापन किया जा रहा है। गुटका और तंबाकू का इलायची की आड़ में प्रचार किया जा रहा है।
इसके अलावा, ऐसे कई ब्रांड सेलिब्रिटीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।मंत्रालय ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोचैम, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवरटाइजर्स को भ्रामक और सरोगेट एड से संबंधित प्रावधानों के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
मंत्रालय ने कहा कि यह देखा गया है कि विज्ञापन एजेंसियां सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं और प्रतिबंधित चीजों का किसी दूसरी चीजों या फिर दूसरे माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है।