Serial Bomb : वाराणसी ब्लास्ट में आतंकी वलीउल्लाह को हुई…..जाने पूरी खबर
गाजियाबाद। Serial Bomb : वाराणसी ब्लास्ट में आतंकी वलीउल्लाह को हुई…..जाने पूरी खबर…वाराणसी में वर्ष 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में शनिवार को दोषी करार दिए गए आतंकी वलीउल्लाह की सजा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता अपनी-अपनी दलील दे रहे हैं। सभी लोग इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कचहरी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए है। कचहरी में तीन रास्तों से आवागमन बंद कर दिया गया है।
Serial Bomb : वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामला
सिर्फ एक रास्ते से चेकिंग के बाद ही कचहरी में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत की तरफ जाने वाली गैलरी पर पुलिसकर्मी तैनात कर आवागमन बंद कर दिया गया है। इस मामले से जुड़े अधिवक्ताओं के अलावा अन्य किसी अधिवक्ता को भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता और डाग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है।
Communal Atmosphere : सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिंसा? जाने पूरी खबर
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि सात मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। पहला बम धमाका उक्त तिथि को शाम 6.15 बजे वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में संकटमोचन मंदिर में हुआ था। इसमें सात लोग मारे गए थे जबकि 26 घायल हुए थे। उसी दिन 15 मिनट के बाद 6.30 बजे दशाश्वमेध घाट थाना क्षेत्र में जम्मू रेलवे फाटक की रेलिंग के पास कुकर बम मिला था।
Media Report : क्या भारतीय नोट पर नहीं दिखेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? जाने पूरी खबर
पुलिस की मुस्तैदी के चलते यहां विस्फोट होने से बचा गया था। इन दोनों मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, चोटिल व अंग भंग करने, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व आतंकी गतिविधि के आरोप में अदालत आतंकी वलीउल्लाह को दोषी करार दे चुकी है जबकि जीआरपी वाराणसी थाना क्षेत्र में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने हुए धमाके, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और 50 लोग घायल हुए थे।
Serial Bomb : आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, 18 लोगों की हुई थी मौत
इसमें साक्ष्यों के अभाव में अदालत उसे बरी कर चुकी है। मालूम हो, कि वाराणसी में अधिवक्ताओं ने वलीउल्लाह की पैरवी करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर 24 दिसंबर 2006 को यह मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था। वलीउल्लाह प्रयागराज की फूलपुर स्थित नलकूप कालोनी का रहने वाला है।