महिला हेल्पडेस्क की स्थापना के लिए अलग कक्ष स्थापित किया जायेगा: मुख्य सचिव
लखनऊ । महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये जनपद की प्रत्येक तहसील पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त जानकारी देते हुये मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि जनपद की तहसीलों पर राजस्व विभाग से सम्बन्धित अपनी समस्या एवं शिकायतें लेकर आने वाली महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एवं पीडि़त महिलाध्शिकायतकर्ता को तहसील पर इधर-उधर भटकना न पड़े, के लिये तहसील स्तर पर एक आधुनिक केन्द्रीयकृत महिला हेल्पडेस्क की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत महिला हेल्पडेस्क की स्थापना हेतु एक अलग कक्ष स्थापित किया जायेगा, जिसमें तहसील स्तर पर उपलब्ध संसाधनों में से एक कम्प्यूटर एवं प्रिण्टर स्थापित किये जायेंगे एवं बिजली, पंखा एवं स्वच्छ पीने के पानी की उचित व्यवस्था होगी। महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिये तहसील पर तैनात उपयुक्त स्तर की महिला कार्मिक की तैनाती की जायेगी, जो कि व्यवहार कुशल एवं मृदुभाषी हो। महिला हेल्पडेस्क पर आने वाली पीडि़त महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों एवं शिकायतकर्ता का विवरण कम्प्यूटर में फीड किया जायेगा। शिकायतों को कम्प्यूटर पर फीड करने के लिये तहसील स्तर पर उपलब्ध ऐसे कर्मी जिनकों कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभवध्ज्ञान हो की रोस्टरवार तैनाती की जायेगी एवं हेल्पडेस्क पर तैनात महिला कार्मिक द्वारा शिकायत की पावती रसीद अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित शिकायतकर्ता को प्रदान की जायेगी। महिला हेल्प डेस्क के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित महिला हेल्प डेस्क मॉड्यूल पर किया जायेगा। महिला हेल्प डेस्क पर तहसीलदार से अन्यून अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा उसका उप जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिवस पर गुणवत्ता एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी। महिला हेल्पडेस्क हेतु चिन्हित स्थल पर उपयुक्त साइज की वाल पेण्टिंगध्बैनर भी लगाया जायेगा तथा साथ ही महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित पोस्टर इत्यादि भी लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त दिशा-निर्देश अपर मुख्य सचिव राजस्व द्वारा सभी जिलाधिकारियों को 25 अक्टूबर, 2020 तक तद्नुसार केन्द्रीयकृत महिला हेल्प डेस्क का संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।