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मैनपुरी के सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू

मैनपुरी ( ब्यूरो रिपोर्ट): अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह मार्च में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. प्रयागराज द्वारा वर्ष 2024 की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा जनपद में 35 केन्द्रों पर 02 सत्रों में संचालित है, दि. 17 मार्च को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा होगी तथा 08 मार्च को महाशिवरात्रि, दि. 24, 25 मार्च को होली एवं दि. 29 मार्च को गुड फ्राइडे के त्योहार मनाये जायेंगे, इन परीक्षाओं एवं त्योहारों के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनशांति, जनसुरक्षा को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.सं. लागू की जाती है।

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उन्होने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दि. 31 मार्च 2024 की रात्रि तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये, इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन धारा-188 आई.पी.सी. व अन्य के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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