त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू
मैनपुरी:अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह सितम्बर में गणेश चतुर्थी, ईद-ए-मिलाद, बारावफात त्योहार मनाये जायेगें त्योहारों के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं।
आठ साल की मासूम के साथ बलात्कार हैवानियत
उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनशांति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.स. लागू की जाती है। सूचन उन्होंने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दि. 30.09.2023 की रात्रि तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन धारा-188 आई.पी.सी. व अन्य के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।