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जिला कारागार में बंदियों को दी विधिक जानकारी, कारागार में बंदियों को विधिक जानकारी देती सचिव

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 ब्यूरो रिपोर्ट ,फतेहपुर:जिला विधायक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रंणजय कुमार वर्मा के दिशा निर्देशन में जिला कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदियो को उनके विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया  l
 शिविर में बेचारा दिन बंधिया को उनके विधिक अधिकारो विषय पर जागरुक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त हैं l जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं l  वर्तमान समय में लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के माध्यम से निशुल्क पैरवी कराई जा रही है l प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिवार जनों से बात करने का अधिकार, इलाज कराए जाने का अधिकार व अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि प्राप्त हैं  l शिविर में अपर जिला एवं शस्त्र  न्यायाधीश/ सचिन नित्या पांडे, जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान, जेलर सुरेश चंद्र, डिप्टी जेलर रवि शंकर तिवारी व जेल पीएलबी आज उपस्थित रहे l

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