
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को रद्द कर दिया और निलंबन को “असंवैधानिक और मनमाना” करार दिया।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष इन-चेयर भास्कर जाधव ने जुलाई 2021 में कथित अनियंत्रित व्यवहार पर विधायकों को एक साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया था। SC ने पहले विधायकों के निलंबन को “लोकतंत्र के लिए खतरनाक” कहा था।