Royal Mosque : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद…
मथुरा। Royal Mosque : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद… उत्तर प्रदेश में इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा की शाही मस्जिद बेहद चर्चा में है। इस शाही मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउड स्पीकर बंद कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग को लेकर लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद पर गुरुवार को सुनवाई थी। अदालत ने इस मामले में आज वाद दर्ज कर लिया है। इसके बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने याचिका से संबंधित एक प्रति मांगी जो उन्हें उपलब्ध कराई गई अब अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।
Royal Mosque : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई अब एक जुलाई को
अदालत ने इस मामले में आज वाद दर्ज कर लिया है। इसके बाद शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने याचिका से संबंधित एक प्रति मांगी जो उन्हें उपलब्ध कराई गई अब अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी। उधर मथुरा में ही शाही मस्जिद से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग काफी जोर पकड़ रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी दिनेश शर्मा ने गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर ईदगाह में लाउड स्पीकर से अजान बंद कराने की मांग की है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका पर मथुरा के जिला जज ने गुरुवार को पहली बार सुनवाई की।
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सीनियर डिविजन जज ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक जुलाई को अगली सुनवाई तय की। यह याचिका 25 सितंबर 2020 में कोर्ट में दाखिल की गई थी, जो अब करीब दो वर्ष बाद तब कोर्ट में सुनी गई, जब जिला अदालत ने आदेश दिया कि यह याचिका तो कोर्ट में दायर किए जाने योग्य है। जिला अदालत ने गुरुवार 26 मई के आदेश की कापी सभी पक्षों को उपलब्ध करवाने की कवायद भी की और अगली सुनवाई एक जुलाई को करने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को वादी बनाकर याचिका में दावा किया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है इसलिए इसे यहां से हटाकर वह जमीन ट्रस्ट को सौंपी जानी चाहिए। इस याचिका को 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने सुनवाई योग्य न मानकर खारिज कर दिया था अब फिर इस पर सुनवाई की जा रही है। अग्निहोत्री की याचिका पर जिला जज ने 19 मई को आदेश दिया था कि यह याचिकाकर्ता का अधिकार है।
Royal Mosque : इसलिए निचली अदालत को सुनवाई के लिए बाध्य होना पड़ा था
इसलिए निचली अदालत को सुनवाई के लिए बाध्य होना पड़ा था। याचिका पर जिला कोर्ट ने रिविजन के तहत सुनवाई 18 जनवरी 2021 को तय की थी। तबसे अब तक यानी 20 महीनों के दौरान इसे 36 तारीखों के बाद आज सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि याचिकाकर्ता को दावा करने का अधिकार है। अब माना जा रहा है कि इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन कमेटी जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कदम उठा सकती है।