Goods and Services Tax : पांच साल आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, देखें पूरी खबर
नयी दिल्ली। Goods and Services Tax : पांच साल आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, देखें पूरी खबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि तेलंगाना सहित कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा की अवधि को जून, 2022 से पांच साल आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। लोकसभा में कुछ सदस्यों के प्रश्न के लिखित उत्तर में सीतारमण ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में गिरावट आने की वजह से कुछ राज्यों ने जीएसटी मुआवजा की अवधि को पांच साल बढ़ाने की मांग की।
Goods and Services Tax : कुछ राज्यों ने जीएसटी मुआवजे की अवधि को पांच साल बढ़ाने की मांग की: वित्त मंत्री सीतारमण
इस संबंध में यह कहा गया है कि संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 18 के अनुसार संसद कानून द्वारा माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, पांच साल की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा उपलब्ध कराएगी।
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जब 17 केंद्रीय एवं राज्य करों के स्थान पर राष्ट्रव्यापी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया तब यह निर्णय किया गया था कि इससे राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के लिये पांच वर्षों तक मुआवजा दिया जायेगा।
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यह समयसीमा 30 जून को समाप्त हो गई। सीतारमण ने लिखित उत्तर में कहा कि तेलंगाना सहित कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा की अवधि को जून, 2022 से पांच साल आगे बढाने का अनुरोध किया है।
Goods and Services Tax : कुछ राज्यों ने जीएसटी मुआवजे की अवधि को पांच साल बढ़ाने की मांग की: वित्त मंत्री सीतारमण