Real Estate : रेरा को लागू करने पर केंद्र के सवालों का जवाब दें राज्य, जाने पूरी खबर
नई दिल्ली। Real Estate : रेरा को लागू करने पर केंद्र के सवालों का जवाब दें राज्य, जाने पूरी खबर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) (रेरा) कानून, 2016 के नियमों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र के सवालों का जवाब देने को कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च में सभी राज्यों को पत्र लिखकर रेरा कानून के तहत अधिसूचित बिक्री नियमों के समझौते और उनके अनुपालन के संदर्भ में कुछ सूचनाएं मांगी थीं।
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लेकिन केवल पांच राज्यों ने अबतक जवाब दिए। पीठ ने कहा, केंद्र ने जो काम शुरू किया है, उसे सुगम बनाने के लिए हम सभी मुख्य सचिवों को निर्देश देते हैं कि वे रेरा नियमों के संदर्भ में पूछे गए सवालों का जवाब 15 मई या उससे पहले दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और मामले में पीठ की मदद कर रहे देबाशी भरूका राज्यों से सभी प्रासंगिक सूचना मिलने के बाद स्थिति रिपोर्ट जमा करेंगे।
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अब इस मामले में जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद वह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को उसे अपनी वेबसाइट पर डालने को कहेगा।
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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 14 फरवरी को केंद्र को यह पता लगाने का निर्देश दिया था कि रेरा कानून के तहत विभिन्न राज्यों ने जो नियम बनाए हैं, वे मकान खरीदारों के हित में हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि राज्यों पर सीधे छोड़ने के बजाय केंद्र बिल्डर-खरीदार समझौता तथा एजेंट-खरीदार समझौते का माडल बनाए, जो पूरे देश में लागू हो।