उत्तराखंड

नियमानुसार धान क्रय करायें अन्यथा होगी कार्यवाही:अपर जिलाधिकारी

शिवाकान्त पाठक

हरिव्दार! शासनादेश संख्या -633 / 20- xix – 2 / 38 खाद्य / 2020 टी 0 सी दिनांक 29.09.2020 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 मे मूल्य समर्थन योजना धान की खरीद हेतु निर्देश दिए गये थे । शासनदेश के अनुपालन में श्री कृष्ण कुमार मिश्र , जिला खरीद अधिकारी / अपर जिलाधिकारी ( वित्त एवं राजस्व ) हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2020 समय 11-00 बजे प्रातः बैठक आहूत कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गये । उक्त बैठक में लता मिश्र , उप सम्भागीय विपणन अधिकारी , हरिद्वार , श्री भानसिंह सैनी , जिला सहायक निबन्धक सहकारीसमिति हरिद्वार , श्री वीर सिंह , जिला प्रबन्धक यूकसी ० एफ ० एवं समस्त धान क्रय केन्द्रों के प्रभारी एवं मंडी समिति के अधिकारी एवं किसान उपस्थित थे । बैठक में , जिला खरीद अधिकारी / अपर जिलाधिकारी ( वित्त एवं राजस्व ) हरिद्वार द्वारा यह निर्देश दिये गये कि समस्त धान कय केन्द्रों पर नियमानुसार किसान का रजिस्ट्रेशन उपरान्त नियमानुसार धान क्रय किया जाय । यह सुनिश्चित किया जाय कि समस्त धान कय केन्द्रों पर धान की प्राप्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय । प्रबन्धक यू ० सी ० एफ ० , हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि धान कय केन्द्र का औचक निरीक्षण किया जाय कि जिन धान कय केन्द्रो पर धान की प्राप्ति नहीं हो रही और यह सुनिश्चित करें कि राज्य को होने वाली राजस्व की चोरी तो नहीं हो रही है । ग्राम के किसानों से भी सम्पर्क स्थापित कर लिया जाय ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी न होने पाये । समस्त सचिव मंडी समिति जनपद हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि वें धान क्रय केन्द्र पर पूर्व से निर्धारित समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित कर लें किसी भी दशा में किसी किसान को कोई कठिनाई न होने पायें ।धान कय केन्द्रों पर यदि कार्मिक की कमी है उसकी व्यवस्था सहायक निबन्धक सहकारी समितियां , हरिद्वार उपलब्ध कराया जायेगा । धान कय केन्द्रों पर नियमानुसार बोरे की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित की जाय । धान क्रय केन्द्रों पर शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक दिन धान कय का कार्य सुनिश्चित किया जाय । रविवार एवं मुख्य त्यौहारों हेतु घोषित अवकाशों को छोडकर शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेगें । यह भी निर्देश दिए गये कि शासन की नीति के अनुसार किसानों को नियमानुसार भुगतान भी सुनिश्चित किया जाय । किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त न हो ।

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