
Uttrakhand:पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की महापंचायत के विरोध में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे। मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। उधरए महापंचायत रोकने को प्रशासन ने पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है।
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उत्तरकाशी जिले की सीमाएं सील हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है।एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य अधिवक्ता शाहरुख आलम ने बुधवार को पुरोला में हिंदुवादी संगठनों की महापंचायत व संप्रदाय विशेष के लोगों को 15 जून तक शहर छोड़ने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।
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पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। पीठ ने कहा,पर अविश्वास क्यों उनका भी अधिकार क्षेत्र है। आपको कुछ भरोसा होना चाहिए। यह शॉर्ट सर्किटिंग क्योंघ् हम मेरिट या कारण पर नहीं हैं। आप हाईकोर्ट प्रशासन पर अविश्वास क्यों करते हैं याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।