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स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, सीएम मान ने दी मंजूरी
चंडीगढ़ -: पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट, 2024 को लागू करने की स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही, पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे तौर-तरीकों को अपनाना और खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट खेल एसोसिएशनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सात दिनों के भीतर होगा विवाद का निपटारा -: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट से खेल एसोसिएशनों द्वारा सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इस एक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए जिला एसोसिएशन का पंजीकरण किया जाएगा। एक्ट के अनुसार खातों की देखरेख अनिवार्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज़ और खाते इलेक्ट्रानिक प्रारूप में खेल निदेशक, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे। यह कमेटी जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीमों/खिलाड़ियों का चयन करेगी।
पंजाब ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री मान ने स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। सीएम भगंवत मान ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन देने और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य होगा। इसे लागू करने वाला पंजाब पहला राज्या बना है।
- हर जिले में पांच सदस्यीय कमेटी करेगी खिलाड़ियों का चयन
- खेल एसोसिएशन के कामकाज में पारदर्शिता लाने में निभाएगा अहम भूमिका
- मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, कहा- खेलों को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य
खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनेगी कमेटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर पांच सदस्यीय यौन उत्पीड़न कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें खेल एसोसिएशनों की कार्यकारी कमेटियों के तीन महिला और दो पुरुष सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के प्रबंधकीय सचिव द्वारा राज्य स्तर पर पांच सदस्यीय कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा,
जिसमें राज्य खेल संघों की कार्यकारी कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये कमेटियां किसी भी घटना की स्थिति में स्वत: संज्ञान ले सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट के अनुसार सभी एसोसिएशन खेल गतिविधियों जैसे कैंप, लीग और प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे हर साल 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा।