कर्मचारियों से लम्बित देयकों हेतु प्राप्त पत्रों पर जनसुनवाई हुई बैठक !
आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा की अध्यक्षता में आज 01.07.2023 मण्डलीय पेंशन अदालत तथा से०नि० अधिकारियों / कर्मचारियों से लम्बित देयकों हेतु प्राप्त पत्रों पर जनसुनवाई बैठक की गयी । पेंशन अदालत के 17 प्रकरणों (नये 06 पुराने-11) में से 06 प्रकरण मौके पर निस्तारित / निक्षेपितः किये गये-
- श्री विनोद सिंह से०नि० जिला विद्यालय निरीक्षक, बादा का पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत होने या
- अन्य सेवानवृत्तिका लाग के भुगतान हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण निस्तारित किया गया।
- श्रीमती पुष्पा मिश्रा, अनिवार्य से०नि० सहायक अध्यापिका का पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत होने वी फलस्वरूप प्रकारण निस्तारित किया गया।
- श्री ब्रम्हस्वरूप मिश्र, से०नि० सहायक लेखाकार कार्यालय बादा विकास प्राधिकरण, बादा का पेंशन आदिको भुगतान हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण निस्तारित किया गया। (4) श्री भगवान दास, से0नि0 सींचपाल कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता लघु डाल खण्ड बादा का पेंशन पुनरीक्षण प्रकरण विभागीय आख्या के आधार पर निस्तारित किया गया।
- श्री जगमोहन से०नि० वाहन चालक कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बादा का प्रकरण विभागीय
आख्या के आधार पर निक्षेपित किया गया। (6) श्रीमती नजमा बानो से0नि0 प्र0अ0 कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर का प्रकरण विभागीय आख्या के आधार पर निक्षेपित किया गया।
जनसुनवाई के 09 प्रकरणों (नये-2 पुराने-07) में से 02 प्रकरण मौके पर निस्तारित किये गये-
(1) श्री सुरेन्द्र प्रसाद पति स्व० साधना सिंह मुख्य सेविका, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी चित्रकूट एका प्रकरण विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर निक्षेपित किया गया। (2) श्री कपिलदेव उपाध्याय से०नि० वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि० बांदा का प्रकरण विभागीय आख्या के आधार पर निक्षेपित किया गया।
- इस प्रकार कुल 26 प्रकरणों में से 08 प्रकरण मौके पर निस्तारित हुये तथा शेष अनिस्तारित
- प्रकरणों के समयान्तर्गत निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए गए।
पेंशन अदालत की कार्यवाही में श्री अमरपाल सिंह, अपर आयुक्त (प्रशासन), श्री दिनेश बाबू अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन चित्रकूटधाम मण्डल, बादा, स्टाफ के साथ श्री अभिषेक यादव, वित्त एवं लेखाधिकारी (मा० शि०) बांदा श्री लव प्रकाश यादव, जिला बेसिक शिक्षा चित्रकूट श्री पंचानन वर्मा वि एवं लेखाधिकारी (बे०शि०), सी०डी०पी०ओ० बादा, सी०डी०पी०ओ० चित्रकूट तथा चादी एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी / प्रतिनिधि उपस्थित रहे । दुर्गा शक्ति नागपाल, जिला मजिस्ट्रेट बाँदा उ०प्र०मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 3 के अंतर्गत शासनादेश संख्या 778/12-एफ- 469/1948 दिनांक 11.09.1954 के शासनादेश संख्या 387/12-एफ-90/1947 दिनांक 30.05.1963 द्वारा निर्गत नियम के उपनियम 1 से 4 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश देती हूँ।
- यह आदेश उन सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों, की समस्त जलधाराओं पर प्रभावी होंगे। जो बाँदा जनपद की सीमा है, और जिला मजिस्ट्रेट बाँदा द्वारा यथाविधि व्यक्तिगत अथवा धार्मिक नहीं घोषित किये गये हो।
2-कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नहीं मारेगा और न ही मारने
का प्रयास करेगा | - 3-कोई भी व्यक्ति 15.07.2023 से दिनांक 30.09.2023 तक मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका (2 से 10 इंच) आकर की न तो पकड़ेगा, न ही बेचेगा | तथा दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 31.08.2023 तक प्रजननशील मछलियों को न तो पकड़ेगा, न ही मारेगा और न ही बेंचेंगा, जब तक कि उसके पास मत्स्य बिभाग बाँदा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत बैध लाइसेन्स न हो। यह प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या 941/12-88-1954 दिनांक 03.10.1960 के साथ संलग्न परिशिष्ट एवं समय-समय पर शासनादेश द्वारा इसमें की गयी संशोधन के अनुसार जलखंडो पर लागू होगा |
- 4-कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशित क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु कोई अवरोध नहीं लगायेगा, और न ही ऐसा करके मत्स्य जीरा, अंगुलिका और मछली नहीं पकड़ेगा अथवा नष्ट करने का प्रयास करेगा। इन आदेशो के उलंघन में लगाये गये अवरोधक सामग्रियों पकडे गये मत्स्य जीरा, मत्स्य अंगुलिका एवं मछली सहित जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्त आदेशो का उल्लंघन उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दंडनीय होगा ।