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नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान

ऊर्जा संरक्षण (provision) (संशोधन) विधेयक, 2022 राज्यसभा से पारित हो गया। बिल में कम से कम 100 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन वाली इमारतों के लिए नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान (provision) किया गया है।

बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय मंत्री ने बिल को भविष्योन्मुखी करार दिया। अपने लक्ष्यों को हासिल करने में बिल जलवायु परिवर्तन संबंधी भारत की मदद करेगा

जो कंपनियां या उद्योग कारोबार में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, उन्हें रेटिंग दी जाएगी, और जो लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे,या फिर लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन करने वालों से रेटिंग खरीदने का विकल्प होगा।

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बॉयोमास, इथनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को लोकसभा से अनिवार्य करने वाले मानसून सत्र में ही पारित कर चुकी है।

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