उत्तर प्रदेश

बिजली चोरी में पुलिस विवेचना में 10 वर्ष पहले मरे व्यक्ति का मुचलका व नोटिस तामील कराते हुए आरोप पत्र न्यायालय में भेजा !

मैनपुरी – मैनपुरी स्पेशल न्यायधीश ईसी एक्ट मैनपुरी मीता सिंह ने कुर्रा थाने के विवेचक को 10 वर्ष पूर्व मरे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र भेजने के मामले में तलब किया घटना दिनांक 9:12 2017 की है विद्युत विभाग के अवर अभियंता गिरी प्रसाद विद्युत उप केंद्र कुर्रा ने डालेंद्र चतुर्वेदी, बृजेश कुमार एसएसओ ,के साथ विद्युत चेकिंग की थी जिसमें जगन्नाथ सिंह पुत्र माखन सिंह निवासी वीरसिंहपुर थाना कुर्रा के विद्युत संयोजन पर ₹ 27946 बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था पुनः चेक करने पर जगन्नाथ सिंह बिना विद्युत का बिल जमा किए विद्युत का उपयोग कर रहे थे जिसकी रिपोर्ट थाना कुर्रा में गिरी प्रसाद अवर अभियंता द्वारा दर्ज कराई गई थी थाना कुर्रा द्वारा विवेचना हीरा सिंह एचसीपी को दी गई

घटना का मौका मुआयना नक्शा बनाया वादी के बयान दर्ज किए एव अन्यलोगों के बयानों के बाद विवेचक हीरा सिंह ने विद्युत चोरी का आरोपी जगन्नाथ सिंह के भी बयान लिए उसने अपने बयान में यह लिखा कि उसकी यह पहली गलती है और भविष्य में कभी चोरी नहीं करेगा अपनी सफाई वकील के माध्यम से न्यायालय में देने को कहा विवेचक महोदय द्वारा वादी बयान गवाहन निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर जगन्नाथ के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 बखूबी साबित करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र में दंडित करने की मांग की विवेचक ने जगन्नाथ सिंह का मुचलका भरवाया जिस पर अगूंठा भी लगा है

न्यायालय ने विवेक को किया तलब

41 सीआरपीसी का नोटिस इस पर भी जगन्नाथ का अगूंठा लगवाया और आरोप पत्र न्यायालय में 21 दिसम्बर2017 को भेजने की सूचना पर भी जगन्नाथ का अगूंठा लगवा कर न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिया जिस पर न्यायालय द्वारा 20जून 2020 अपराध का संज्ञान लेते हुए आरोपी जगन्नाथ 21 फरवरी 2023 को समन जारी किया गया जिसमें जिसमें संजू प्रधान ने सम्म्मन की तामील करते हुए बताया कि जगन्नाथ की मृत्यु 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है इसकी तामील कुलदीप सिंह कांस्टेबल थाना कुर्रा द्वारा 15 2023 को कराई गई और सम्मान न्यायालय भेजा गया संबंध न्यायालय में आने पर विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त जगन्नाथ की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व समन की तामील होने पर ही बताया गया है जबकि मामला सन 2017 का है 21 दिसंबर 2017 को विवेचक द्वारा जगन्नाथ का बयान अंकित किया गया और मुचलका और 41 सीआरपीसी पर भी अंगूठा निशानी बनाई है इस प्रकार से विवेचक द्वारा गलत तरीके से आरोप 10 वर्ष पूर्व मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध माननीय न्यायालय में भेजा है जिस पर माननीय न्यायाधीश ईसी एक्ट मीता सिंह ने एचसीपी हीरा सिंह थाना कुर्रा को तलब करते हुए 14 जून 2000 23 तारीख नियत की गई

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