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बकरीद पर मवेशियों की कुर्बानी ( sacrifice)न करें लोग प्रभु बी. चव्हाण

 

बेंगलुरु. बकरीद के त्योहार को देखते हुए कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी. चव्हाणने लोगों से इस मौके पर मवेशियों की कुर्बानी                  ( sacrifice) नहीं करने का आग्रह किया है. चव्हाण ने कहा कि कानून का उल्लंघन करके ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. कर्नाटक के पशुपालन मंत्री ने कहा कि गोवध निषेध कानून पहले से ही कर्नाटक में लागू है.

पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों और पुलिस को राज्य के बाहर से कर्नाटक में बीफ के आने और राज्य से बाहर बीफ के जाने पर कड़ी निगरानी रखने के साथ ही गोवध को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है. प्रभु चव्हाण ने कहा कि आमतौर पर बकरीद के मौके पर पशुओं की कुर्बानी देने की परंपरा है और लोग गायों, बकरियों, बछड़ों और ऊंटों की कुर्बानी देते हैं.

चव्हाण ने कहा कि पुलिस विभाग और जिला कमिश्नरों को पहले ही बता दिया गया है कि किसी भी कारण से होने वाले गायों के वध को रोकना सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य में गोवध निषेध कानून कड़ाई से लागू है. चव्हाण ने कहा कि पशुपालन विभाग, पुलिस विभाग के राज्य की सीमा पर तैनात सभी कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि गोवध निषेध कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो. ऐसा होने की स्थिति में स्थानीय पुलिस थाने में तत्काल एक एफआईआर दर्ज करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री प्रभु चव्हाण ने लोगों से कैटल स्लाटर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के बारे में जानकारी रखने की अपील की. जिसके तहत गाय का मांस बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है. चव्हाण ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके इलाके में गोवध की खबर सामने आई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे. इसलिए सभी अधिकारी सजग रहें और निगरानी करते रहें.

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