
तिरुअनंतपुरम । केरल (people of kerala) के लोग आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान हैं। राज्य सरकार ने हिंसक प्रवृत्ति के और रेबीज संक्रमण की चपेट में आए कुत्तों (people of kerala) को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है। रजिस्ट्रेशन न कराना अपराध की श्रेणी में आएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
रजिस्ट्रेशन में एंटी रैबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। गाजियाबाद के एओए संरक्षक आलोक कुमार के मुताबिक 200 समितियों ने गाइडलाइन लागू की है। बता दें कि केरल में 5 साल में 8 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं।
साल 2018 में 1,48,899, साल 2019 में 1,61,055, साल 2020 में 1,60,483, साल 2021 में 2,21,379 और इस साल ही 1.2 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है।गाजियाबाद-नोएडा में पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी
दिल्ली NCR के गाजियाबाद और नोएडा में नगर निगम ने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न कराने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाने समेत कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए बड़े पैमाने पर 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।