उत्तर प्रदेश
दिन-रात के लिए अलग बिजली दर अभी नहीं !
प्रदेश में दिन-रात का अलग-अलग टैरिफ फिलहाल लागू नहीं होगा. रात-दिन के अलग बिजली दर पर भी विद्युत नियामक आयोग ने कानून में यह प्रावधान किया है कि पावर कॉरपोरेशन की तरफ से जब प्रस्ताव आएगा तब उसे आयोग देखेगा. इसके लिए नियामक आयोग ने मल्टी ईयर टैरिफ डिस्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन 2025 को मंजूरी दे दी है.|
यह कानून जो 2024 से लेकर 2029 तक 5 सालों के लिए लागू रहेगा. अब इसी कानून के तहत आगे 5 सालों तक बिजली दरों का निर्धारण किया जाएगा. यह कानून 1 अप्रैल 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा. उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन विद्युत नियामक आयोग में यूपीएसएलडीसी की सुनवाई में पहले ही कह चुका है कि वर्ष 2027-28 तक इसे लागू कर पाना मुश्किल है. पावर कार्पोरेशन का कहना है