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आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court ) से राहत नहीं

नई दिल्ली: बलात्कार के मामले में जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) से फिलहाल राहत नहीं मिली है. आसाराम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके खिलाफ अभी ट्रायल चल रहा है. इसलिए हम इस मामले पर जनवरी में सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आसाराम का दर्द छलक पड़ा और उसने कहा कि जिस तरह से इस मामले में ट्रायल चल रहा है. ऐसे में लगता है कि मेरा ट्रायल कभी खत्म नहीं होगा.

दरअसल, रेप के आरोपी आसाराम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इसके बाद आसाराम कि ओर से कहा गया, ‘ मेरे मामले में जिस तरह ट्रायल चल रहा है. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरे खिलाफ ट्रायल कभी खत्म होगा.’
आसाराम बापू की ओर से सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट में अतिरिक्त गवाहों को पेश करने की मांग करते हुए कहा गया कि आसाराम ने बढ़ती आयु और बीमारी को वजह से जमानत की मांग की है. इसके अलावा याचिका में आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और बीमारी का हवाला देते हुए बेहतर इलाज के लिए जमानत की गुहार लगाई है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या किया था
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रेप मामले में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ जेल में बंद आसाराम की ओर से दायर अपील पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में गुजरात हाईकोर्ट के 10 दिसंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली आसाराम की अर्जी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था.

क्या है आसाराम पर आरोप
दरअसल, आसाराम को 2018 में राजस्थान की एक विशेष अदालत ने अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. गुजरात में सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था. बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ अपनी शिकायत में उसपर 2001 से 2006 के बीच कई बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में उनके आश्रम में रह रही थी.

 

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