रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu)को एक साल की सज़ा

नई दिल्ली. 1988 के रोड रेज मामले में पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सज़ा सुनाई है. बता दें कि इस केस में सिद्धू को पहले हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन मृतक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था. पीड़ित के परिवार ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पुराने आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की थी. उस वक्त सिंद्धू को सिर्फ एक हजार जुर्माना देने के बाद बरी कर दिया गया था.
कैसे पलटा फैसला?
सितंबर 1999 में उन्हें बरी कर दिया था. इसके बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लॉअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था. सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया . सिद्धू को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद सिद्धू ने इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. फैसला सिद्धू के हक में आया. 15 मई, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1,000 रुपए के जुर्माना देने के बाद छोड़ दिया था.
क्या है पूरा मामला?
ये बाद साल 1988 की है. सिद्धू उन दिनों क्रिकेट के मैदान पर हीरो थे. ये घटना 27 दिसंबर की है. पटियाला में पीड़ित और दो अन्य लोग बैंक से पैसा निकालने जा रहे थे तब सड़क पर जिप्सी देखकर सिद्धू से उसे हटाने को कहा. इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई. आरोप लगा कि सिद्धू ने पीड़ित के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए. बाद में पीड़ित की मौत हो गई.