Uttarakhand:नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में पीछे से हुई भर्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सरकार से फिर नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 की सेवा नियमावली और उत्तराखंड विधानसभा की 2011 की नियमावली का उल्लंघन किया है।