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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

बागपत। नौ गवाहों की सुनवाई के बाद बागपत जनपद के बड़ौत में करीब पांच साल पहले बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है। आरोपित पर दोष सिद्ध होने के बाद जिला जज संतोष कुमार राय की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनवाई और अर्थदण्ड भी लगाया। डीजीसी फौजदारी सुनील पंवार ने बताया कि 22 फरवरी 2015 की रात में बड़ौत के शिव विहार में बीएससी के छात्र विशाल उर्फ विशु की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। मृतक के पिता अजय चौहान ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद वाजिदपुर निवासी मनीष तोमर और बड़ौत के खिरनी मोहल्ला निवासी धन प्रकाश जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हत्या की वजह रंजिश बताई गयी थी, जिसमें मनीष तोमर से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया था। जिला जज संतोष कुमार राय की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। सोमवार को अदालत ने अभियुक्त मनीष तोमर पर दोष सिद्ध किया। दूसरे अभियुक्त धन प्रकाश जैन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मनीष तोमर की सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई की गई। जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । साथ ही तमंचे के आरोप में दो साल की सजा व 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

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