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गैंगस्टर के मामले में मुख़्तार अंसारी को 10 साल ( 10 years) की सजा

गाजीपुर. गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की ( 10 years)  सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनते ही डॉन मुख़्तार अंसारी रो पड़ा. मुख़्तार के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, गाजीपुर में वर्ष 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. ये मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था. इस मामले में 12 दिसम्बर को जिरह और गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 15 दिसम्बर की तारीख नियत की थी. गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में भी 25 नवम्बर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रक्रिया रुक गयी थी.

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