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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तगर्त 13 मार्च को सामूहिक विवाह कायर्क्रम आयोजित किये जायेंगे

मैनपुरी– जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तगर्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित, निधर्न परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आथिर्क सहायता उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृहद आयोजन, मेगा ईवेंट के रूप में दि. 13 मार्च को शुभ मुहूतर् में सामूहिक विवाह कायर्क्रम आयोजित किये जायेंगे। पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति सामूहिक विवाह हेतु आवेदन किये जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी कायार्लय एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी कायार्लय में जमा कर सकते हैं।

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उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में आवेदन किये जाने हेतु वर, कन्या की उम्र क्रमशः 21 व 18 वर्ष हो, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगता की पुत्री, एसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जायेगी, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (कानूनी रूप से) पुनविर्वाह को वरीयता दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, आधार कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़कों (वर) को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु निधार्रित प्रारूप पर समस्त संलग्नकों सहित ऑफलाइन आवेदन पत्र पूर्ण कर सम्बन्धित विकास खंड, नगर निकाय में जमा करने होंगे। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़ों को वैवाहिक कायर्क्रम के आयोजन हेतु प्रति जोड़ा रू. 06 हजार एवं वर-वधु को दी जाने वाली सामग्री हेतु रू. 10 हजार तथा कन्या के खाते में रू. 35 हजार दिये जाने का प्राविधान है। उन्होने जनपद के नागरिको को सूचित है कि पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित विकास खंड, नगर निकाय में अपना आवेदन पत्र जमा कराना सुनिश्चित करें।

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