दिल्ली

एयर इंडिया की फ्लाइट में शख्स ने टॉयलेट में सिगरेट पी.( smokes cigarette) 

नई दिल्ली. इन दिनों फ्लाइट में पैसेंजर का व्यवहार सुर्खियों में है. एक बार फिर फ्लाइट में एक शख्स ने वबाल मचाया है. मुंबई में सहार पुलिस ने एक 37 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ लंदन-मुंबई एयर इंडिया की फ्लाइट के बाथरूम में धूम्रपान( smokes cigarette)  करने और सह-यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान रमाकांत के रूप में हुई है जो अमेरिकी नागरिकहै.
शख्स ने 10 मार्च को भी फ्लाइट का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की थी. उसने यह भी कहा कि वह अपने बैग में कुछ दवाई ले जा रहा था, लेकिन उसके बैग में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली. उसके नशे की हालत में होने या मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की पुष्टि के लिए उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए. फ्लाइट में धूम्रपान करने पर रमाकांत के खिलाफ सहार थाने में मामला दर्ज किया गया है. एयर इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि आरोपी ने फ्लाइट में ‘अनियंत्रित और आक्रामक तरीके’ से भी व्यवहार किया.

एयर इंडिया ने बयान में आगे कहा ’10 मार्च 2023 को लंदन-मुंबई का संचालन करने वाली हमारी फ्लाइट AI130 में एक यात्री को टॉयलेट में धूम्रपान करते पाया गया. इसके बाद बार-बार चेतावनी के बावजूद उसने अनियंत्रित और आक्रामक तरीके से व्यवहार किया.’ टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा कि ‘मुंबई में फ्लाइट के आगमन पर आरोपी को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया. घटना की जानकारी नियामक को दे दी गई है. हम चल रही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं.’ एयर इंडिया ने कहा कि वह यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी व्यवहार के लिए ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ का पालन करती है.मुंबई पुलिस के अनुसार, रमाकांत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (जो कोई भी इतनी उतावलेपन या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो) और धारा 22 (पायलट-इन-कमांड द्वारा दिए गए एक वैध निर्देश का पालन करने से इनकार), 23 (हमला और अन्य कार्य जो सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या अच्छे आदेश और अनुशासन को खतरे में डालते हैं) और 25 (धूम्रपान के लिए) विमान अधिनियम, 1937 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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