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66 बच्चों की मौत मामले में राज्य में मेडेन फार्मा का संचालन रोक

गांबिया (Maiden Pharma) के राष्ट्रपति के निर्देश पर राष्ट्रीय दवा नियामक को भारत से दूषित दवाओं के पीछे फार्मेसी और इंपोर्टर लाइसेंस (Maiden Pharma) को निलंबित करने के लिए अधिकृत किया है। केंद्र की ओर से भी सरकार को इस मामले में सख्ती बरतने को कहा गया है।

WHO की  जांचों में मिली त्रिटियों के बाद गांबिया सरकार ने मेडेन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कंपनी ने डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए प्रोपलीन ग्लाइकोल की क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की है।

डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित हो तो कफ सिरप पीने वाले व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। सरकार यूनिट सील करने के बाद कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर सकती है।

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