डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर
नई दिल्ली । CBI (lookout circular) ने रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (lookout circular) जारी किया है। 14 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद CBI ने सिसोदिया के घर से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त कर ले गए थे। CBI रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने बयान देते हुए कहा था कि 2-4 दिन के भीतर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है।
सिसिदिया ने लिखा- आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है?
आपको मैं मिल नहीं रहा? रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ED जांच में शामिल हो सकती है।
ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं।सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि नई एक्साइज पॉलिसी को उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के 6 दिन बाद ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसाेदिया ने इसमें बदलाव किए थे। यह LG की जानकारी के बिना किया गया था। LG ने 24 मई 2021 को मंजूरी दी।
मगर 31 मई 2021 को सिसोदिया के कहने पर इसमें कुछ नियम बदल दिए गए।I PC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 यानी PMLA के तहत केस दर्ज होने की वजह से अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एंट्री होगी।
वहीं CBI की जांच भी लगातार जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐसा देखा गया था, जब CBI की FIR के आधार पर ED ने कार्रवाई की। CBI ने मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर शुक्रवार यानी 19 अगस्त को छापेमारी की थी।