राष्ट्रीय

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला(कृष्ण जन्मभूमि-)

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट आज मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि- (कृष्ण जन्मभूमि-) शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर 16 जनवरी को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी. शीर्ष अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान, अन्य से भी जवाब मांगा.
इस मामले में बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई, तो अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने के आदेश की प्रति इस अदालत में पेश की गई. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि वाद की पोषणीयता के संबंध में एक आवेदन दाखिल किया जाना है. अदालत ने कहा कि एक औपचारिक आदेश उनके चैंबर में दाखिल किया जाना है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी. इससे पूर्व, अदालत ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को समेकित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि इन मुकदमों की प्रकृति एक समान है.

 

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