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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हड़ताल पर केरल हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

कोच्चि (केरल)। केरल उच्च न्यायालय ने इस्लामी संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा राज्यभर में आहूत की गई हड़ताल तथा राज्य में हुई छिटपुट हिंसा की घटनाओं का शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि हड़ताल पर उसने पहले ही रोक लगा रखी है और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अदालत ने राज्य प्रशासन को उसके हड़ताल पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसने सरकार से हिंसा रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को भी कहा। पीएफआई द्वारा शुक्रवार को केरल में आहूत दिनभर की हड़ताल के बीच राज्य में कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाओं की सूचना मिली है।

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देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तथा अन्य एजेंसियों द्वारा पीएफआई के कार्यालयों और उसके नेताओं से जुड़े परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे जाने के विरोध में पीएफआई ने हड़ताल का आह्वान किया था।

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