Karnataka High Court Hijab: पर बोले केरल के Governor आरिफ मोहम्मद खान, जाने पूरी खबर
तिरुवनंतपुरम। Karnataka High Court Hijab: पर बोले केरल के Governor आरिफ मोहम्मद खान, जाने पूरी खबर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध और इसके विरोध के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्वागत किया है। हाईकोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने साफ किया कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नहीं है। स्कूल-कालेज के छात्र-छात्राएं यूनिफार्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
केरल के Governor आरिफ मोहम्मद ने फैसले का स्वागत किया
राज्यपाल खान ने इस फैसले को लेकर कहा कि मैं यह मानता हूं कि युवा मुस्लिम महिलाओं में देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और योगदान देने की क्षमता है, इसके साथ ही उनमें अपने परिवारों की देखभाल करने की भी क्षमता है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि युवा महिलाओं और खास कर मुस्लिम महिलाओं को घर की चार दीवारों के अंदर धकेलने के लिए किए जा रहे ये प्रयास असफल हों।
कहा- इस्लाम आस्था के नियम खुद परिभाषित करता है
उन्होंने आगे कहा कि मैं युवा मुस्लिम महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह अच्छे काम करना जारी रखेंगी। हिजाब विवाद की शुरुआत के समय खान वे कहा था कि इसे पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने भले की इस फैसले की तारीफ की हो लेकिन, मुस्लिम लीग और केरल मुस्लिम जमात के नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।
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मुस्लिम लीग के राज्य महासचिव पीएमए सलाम ने कहा कि इस आदेश ने उन लोगों को दुख पहुंचाया है जो कानून में भरोसा करते हैं। केरल मुस्लिम जमात के जमासचिव सैयद इब्राहीम खलील अर बुखारी ने भी हाईकोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की फिर से परीक्षण किए जाने की जरूरत है या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।