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हरियाणा में 24 हजार पदों पर नहीं रुकेगी ज्वाइनिंग, हाई कोर्ट ने खारिज की भर्ती रोकने से जुड़ी याचिका !

चंडीगढ़ -: हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24 हजार पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए शनिवार को दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पर ही खारिज कर दिया।

चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने के लिए विपिन सागर ने हरियाणा सरकार एवं अन्य के विरुद्ध अधिवक्ता केडीएस हुड्डा के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना मजबूती से पक्ष रखा।

हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24 हजार पदों पर चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भर्ती रोको गैंग के मंसूबों को भाजपा सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नीति के साथ ही भाजपा सरकार काम करेगी।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने रद की भर्ती से जुड़ी याचिका
  • 24 हजार पदों पर भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने रद की याचिका
  • चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने के लिए दर्ज की थी याचिका
  • हरियाणा में नायब सरकार बनते ही ग्रुप सी और डी का रिजल्ट घोषित

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