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लखनऊ में अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों का भंडाफोड़, 1400 लीटर अंग्रेजी शराब बराम
लखनऊ -: प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पीजीआई और सर्विलांस सेल, जोन दक्षिणी की संयुक्त टीम ने ढलौना रेलवे क्रॉसिंग के पास कार्रवाई करते हुए दो अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1400 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और कूटरचित नंबर प्लेट लगी महिन्द्रा पिकअप बरामद की गई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत बिहार में लगभग 18 लाख रुपये आंकी गई है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू बागरिया पुत्र कालूराम (उम्र 25 वर्ष) और सीताराम बागरिया पुत्र मोरू (उम्र 19 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम खुड़ियाला, तहसील दूदू, थाना दूदू, जिला जयपुर (राजस्थान) के रूप में हुई है।
दोनों अभियुक्त शराब को महिन्द्रा पिकअप वाहन में कैरेटों की आड़ में छिपाकर जयपुर से बिहार के हाजीपुर ले जा रहे थे।पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिन्द्रा पिकअप वाहन (संख्या UP80HR5336) अवैध शराब लेकर किसान पथ के पास ढलौना रेलवे क्रॉसिंग के निकट खड़ा है। मौके पर पहुंची टीम ने वाहन में सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें ऊपर-नीचे कैरेटों में छिपाकर रखी गई रॉयल क्लासिक व्हिस्की ब्रांड की 7776 टैट्रा पैक (180 एमएल) अंग्रेजी शराब की 162 पेटियाँ बरामद की गईं।वाहन की जांच के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है। ई-चालान ऐप से वाहन की जानकारी न मिलने पर चेचिस नंबर से पड़ताल की गई, जिससे पता चला कि वाहन का असली रजिस्ट्रेशन नंबर RJ47GA-2782 है, जो टोंक (राजस्थान) निवासी रतनलाल बागरिया के नाम पंजीकृत है।
पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे पिछले सात-आठ महीनों से अलग-अलग वाहनों से शराब जयपुर से बिहार भेजते आ रहे हैं। उन्हें गांव का ही एक व्यक्ति कमल शारण पुत्र लालूराम वाहन और शराब उपलब्ध कराता है। प्रति खेप उन्हें 7,000 रुपये दिए जाते हैं। यह शराब बिहार में तीन गुना कीमत पर बेची जाती है, जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है।अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया कि फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर प्लेट लगाकर वे कई बार तस्करी कर चुके हैं। वे शराब के पाउच से प्रिंटेड एमआरपी मिटा देते हैं ताकि उसे मनमाने रेट पर बेचा जा सके। मुख्य आपूर्तिकर्ता कमल शारण और सहयोगी लालूराम की तलाश जारी है।पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पीजीआई में मु0अ0सं0-368/2025 अंतर्गत धारा
318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस व 60/63/72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। बरामद शराब और महिन्द्रा पिकअप को जब्त कर लिया गया है।इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा ₹10,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है।लखनऊ पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश है, बल्कि अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध सख्त निगरानी और कार्यवाही की मिसाल भी है।