मार्जिन मनी ऋण की बकाया राशि एक बार मे जमा करने पर होगा ब्याज माफ !
मैनपुरी 22 जून, 2023- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. अशोक कुमार ने बताया कि उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं यथा स्वतः रोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम योजनान्तर्गत जिन व्यक्तियों द्वारा मार्जिन मनी ऋण प्राप्त किया है तथा मार्जिन मनी ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में जमा नहीं की गयी है।
उन्हें एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर दण्ड ब्याज$चक्रवृद्धि ब्याज मॉफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज देकर ऋण जमा करने की सुविधा ’’नवीन एकमुश्त समाधान’’ योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर खाता बंद करा सकते हैं। उन्होने बताया कि प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा दि. 30 जून 2023 तक ही छूट दी गयी है। उक्त योजनाओं में मार्जिन मनी ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एकमुश्त बकाया धनराशि अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में दि. 30 जून 2023 तक जमा कर ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।